‘सबकी नौकरी खत्म हो पर आपको…’, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बोले CJI संजीव खन्ना

सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि वह मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार की याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई होगी.
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (3 अप्रैल, 2025) को फैसला सुना रहा है. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच ने कहा है कि नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है. उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले पर भी सहमति जताई है, जिसमें कहा गया कि इस नियुक्ति प्रक्रिया के जरिए भर्ती किए गए सभी शिक्षकों की नौकरी खत्म होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों/स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द की. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा.
सीजेआई संजीव खन्ना फैसले पढ़ रहे हैं, जानें उन्होंने क्या-क्या कहा-
CJI संजीव खन्ना- जो लोग इस नौकरी से पहले किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे थे, वह वहां वापस जाने के लिए आवेदन दे सकते हैं. ऐसे आवेदन पर 3 महीने में विचार हो.
CJI संजीव खन्ना- जो लोग अब तक नौकरी कर रहे थे, उन्हें वेतन लौटाने की जरूरत नहीं, लेकिन इस आदेश के बाद नौकरी खत्म है.
CJI संजीव खन्ना- मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई होगी.
CJI संजीव खन्ना- एक दिव्यांग कैंडिडेट को मानवीय आधार पर राहत दे रहे हैं.